चम्बा । ग्राम पंचायत लैंच में जिला विधिक साक्षरता समिति द्वारा विधिक शिविर का आयोजन किया गया । इस शिविर की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला एवं
सत्र न्यायाधीश चम्बा पारस डोगर ने की । इस शिविर के आरम्भ में
ग्राम पंचायत लैंच के प्रधान ने इंदु
वाला ने उपस्थित लोगों और मुख्य अतिथि का स्वागत
तथा अभिनंदन किया। उसके उपरांत अधिवक्ता विनीत
वैध ने मोटर वाहन एक्ट व क्षतिपूर्ति बारे कानून जानकारी दी !
अधिवक्ता राहुल रणपतिया
ने नशाबंदी तथा घरेलू हिंसा के बारे में जानकारी दी तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मदन रावत ने
विधिक प्रधिकरण के कार्यो के तथा गठन के साथ-साथ,सुचना अधिकार अधिनियम तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जानकारी
एवं कानूनन साहयता की जानकारी मुहैया करवाई !
जिला एवं सत्र न्यायधीश
ने शिक्षा का अधिकार
,घरेलू हिंसा अधिनियम तथा मध्यस्थता का अधिकार आदि के
बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि मध्यस्थता द्वारा लिए गए फैसलों से दोनों
पक्ष लाभांवित होने के साथ- साथ उनका मन-मुटाव नहीं होता और भाई -चारा बना रहता है
इस शिविर
में महिला मण्डल तथा युवा मण्डल के करीब 200 लोगों ने जानकारी प्राप्त की और उस पर
अमल करने की बात की
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