बदायूं। विधानसभा सामान्य निर्वाचन में कोई भी प्रिन्टिंग प्रेस मालिक निर्वाचन सम्बंधी पमप्लेट, पोस्टर, हैण्डबिल तथा अन्य किसी प्रकार का दस्तावेज प्रकाशक तथा मुद्रक का नाम लिखे बिना मुद्रित करेगा, तो सम्बंधित प्रिटिंग प्रेस मालिक के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 के तहत दण्डनीय होगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी हवलदार यादव ने तत्सम्बंध में जानकारी देते हुए बताया है कि आदेशों का उल्लंघन करने पर छह माह का कारावास अथवा जुर्माना जिसे दो हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों दण्ड दिए जा सकते हैं। जनपद की सीमा के अन्तर्गत आने वाले सभी प्रिटिंग प्रेस स्वामी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें और मुद्रित की गई सामग्री की नमूना प्रति तत्काल जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करें। [@ Exclusive: BSP ने इन 11 मुद्दों पर घेरा अखिलेश को, कहा- दोबारा मुख्यमंत्री.... ]
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