सीजेआई जस्टिस ठाकुर और जस्टिस चंद्रचूड की पीठ ने दो दिसंबर को याचिकाओं
की सुनवाई का निर्देश दिया था। इसमें नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिका
और वह याचिका शामिल है, जिसमें देश भर के मामलों को स्थानांतरित करने की
मांग केंद्र सरकार ने की है।
अदालत ने दो दिसंबर को महान्यायवादी मुकुल रोहतगी और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल
सिब्बल को साथ में बैठने और विभिन्न मामलों को उनकी समानता श्रेणीबद्ध करने
को कहा था ताकि मामले की सुनवाई सुव्यवस्थित ढंग से चले।
(आईएएनएस)
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