बीकानेर। पंचायत चुनावों में पांचवीं व आठवीं परीक्षा पास की अनिवार्यता लागू करने के बाद 16 वर्ष से भी अधिक आयु के लोगों के चुनावों में प्रत्याशी बनने की गरज से बड़ी संख्या में इन परीक्षाओं में बैठनेे की जानकारी के बाद राज्य सरकार ने राजनीति करने के लिए परीक्षा पास करने पर अंकुश लगाने का फैसला किया है। अब आठवीं बोर्ड परीक्षा में वे नियमित विद्यार्थी ही परीक्षा में शामिल हो सकेंगे जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक नहीं होगी। राज्य सरकार ने इस बार ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस प्रावधान को कड़ाई से लागू करने का निर्णय किया है। शिक्षण सत्र 2016-17 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कराई जाने वाली आठवीं बोर्ड परीक्षा में स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के लिए प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2017 में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। [@ गर्ल्स के उत्साह, उमंग और उत्सव में खिली दिल की धडक़न] [@ अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे]
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