नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने यात्रा दस्तावेज जारी करने संबंधी सेवाओं को
सरल बना दिया है जिसके साथ ही वर्तमान पासपोर्ट में जन्मतिथि बदलवाना आसान
हो गया है। वर्तमान नियम में बदलाव करके सरकार ने डिजिटल रूप में हस्ताक्षर
वाले विवाह और जन्म प्रमाणपत्र को विवाह और जन्म के वैध सबूत के तौर पर
अनुमति भी दे दी है।
केंद्र सरकार पासपोर्ट एक्ट समेत कई नियमों में बदलाव कर रही है। पासपोर्ट
के लिए जरूरी अनुलग्नकों और हलफनामों से जु़डी जटिलताओं को कम करने के लिए
यह संशोधन किए जा रहे हैं। जल्द ही कुछ और जरूरी संशोधनों को अमली जामा
पहनाया जा सकता है।
नए दिशानिदेशोंü में पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारियों (पीआईए) को हर उस
आवेदक के अनुरोध पर विचार करने का अधिकार दिया गया है जो जन्म की तारीख में
परिवर्तन करवाना चाहता है, चाहे पासपोर्ट जारी हुए कितना भी वक्त क्यों ना
हो गया हो।
-> डिजिटल पेमेंट अपनाओ,ईनाम पाओ: सरकार लाएगी इन्सेन्टिव स्कीम
मुख्तार अंसारी की मौत : पूर्वांचल के चार जिलों में अलर्ट, बांदा में भी बढ़ी सुरक्षा, जेल में अचानक बिगड़ी थी तबीयत
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक कश्मीर में नजरबंद
शराब घोटाला मामला: एक अप्रैल तक ईडी की हिरासत में केजरीवाल
Daily Horoscope