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पासपोर्ट धारकों को राहत, पुराने कडे प्रावधानों को सरल बनाया

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने यात्रा दस्तावेज जारी करने संबंधी सेवाओं को सरल बना दिया है जिसके साथ ही वर्तमान पासपोर्ट में जन्मतिथि बदलवाना आसान हो गया है। वर्तमान नियम में बदलाव करके सरकार ने डिजिटल रूप में हस्ताक्षर वाले विवाह और जन्म प्रमाणपत्र को विवाह और जन्म के वैध सबूत के तौर पर अनुमति भी दे दी है।

केंद्र सरकार पासपोर्ट एक्ट समेत कई नियमों में बदलाव कर रही है। पासपोर्ट के लिए जरूरी अनुलग्नकों और हलफनामों से जु़डी जटिलताओं को कम करने के लिए यह संशोधन किए जा रहे हैं। जल्द ही कुछ और जरूरी संशोधनों को अमली जामा पहनाया जा सकता है। नए दिशानिदेशोंü में पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारियों (पीआईए) को हर उस आवेदक के अनुरोध पर विचार करने का अधिकार दिया गया है जो जन्म की तारीख में परिवर्तन करवाना चाहता है, चाहे पासपोर्ट जारी हुए कितना भी वक्त क्यों ना हो गया हो।
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Web Title-passport rules and services simplified
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