जयपुर। पारदर्शिता के तमाम दावों के बावजूद पुलिस भर्ती हमेशा विवादों में घिर जाती है। ऐसे ही कांस्टेबल भर्ती-2013 भी विवादों में है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती में पास होने के बावजूद एससी के एक अभ्यर्थी का चयन नहीं करने पर गृह सचिव और डीजीपी से जवाब तलब किया है। प्रार्थी ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका में बताया कि 14 जुलाई, 2013 को पुलिस विभाग ने कास्टेबल की भर्ती निकाली थी। प्रार्थी एससी का है और भर्ती परीक्षा के सभी चरणों में सफल रहा था। सफल होने के बाद भी उसका चयन नहीं किया। इस बारे में अधिकारियों से जानकारी मांगी गई तो चयन नहीं करने का कोई कारण भी नहीं बताया।
खास ख़बर Exclusive: सदियों पुरानी
सोहराय को बचाने का बीड़ा उठाया महिलाओं ने See photos
तिहाड़ जेल से बाहर आए सीएम केजरीवाल, कोर्ट से इन शर्तों पर मिली है जमानत
एक बार फिर सत्य की हुई जीत : आम आदमी पार्टी
ज्ञानवापी मामले में तहखाने की छत पर नमाज रोकने से अदालत का इनकार
Daily Horoscope