पायल जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम को दिल्ली में आवंटित इस बंगले में 17
साल से रह रही थीं। उमर अब मुख्यमंत्र नहीं हैं। ऐसे में, केंद्र ने बंगला
खाली करने को कहा था। पायल की दलील थी कि उन्हें 94 सुरक्षाकर्मियों की
जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है। दूसरा बंगला इतने सुरक्षाकर्मियों के लिए
छोटा पड़ेगा। जबकि केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि अब्दुल्ला
परिवार से जुड़े होने की वजह से उन्हें आतंकियों से खतरा हो सकता है। दूसरी
जगह उन्हें पर्याप्त सुरक्षा दी जा सकती है। इस पर कोर्ट ने कहा कि
सुरक्षा देने से कोई इनकार नहीं कर रहा। आपको दूसरी जगह जाकर रहना होगा।
वहीं, जम्मू-कश्मीर सरकार ने कहा कि पायल केंद्र नहीं, बल्कि राज्य की
सुरक्षा में हैं। हाईकोर्ट ने पायल के वकीलों से पूछा था कि वे कब तक बंगला
खाली कर सकती हैं। वे इसकी कोई समय सीमा नहीं बता सके।
हो चुका दोनों का तलाक
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