बैंकों से कहा गया है कि भविष्य में ऑडिट के मद्देनजर जमाकर्ता के जवाब
का रिकॉर्ड रखा जाये। केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली में उसके खाते के साथ इस
आशय का संकेतक संलग्न कर दिया जाये। साथ ही यह भी कहा गया है कि कोई भी
व्यक्ति अब पांच हजार रुपये से ज्यादा की राशि एक ही बार बैंक में जमा करा
सकेगा। पांच हजार रुपये तक जमा कराने पर प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन अलग-अलग
किस्तों में जमा करायी गयी राशि का कुल मूल्य जैसे ही पांच हजार रुपये से
ज्यादा होगा उस खाते में आगे कोई राशि जमा नहीं करायी जा सकेगी। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि जिन बैंक खातों में केवाईसी की
प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है उनमें अधिकतम 50 हजार रुपये ही जमा कराये जा
सकेंगे। अधिसूचना के अनुसार, दूसरे के खाते में पुराने नोट जमा कराने के
लिए केवाईसी जरूरी होगा। गौरतलब है कि नोटबंदी की घोषणा के समय 08 नवंबर को
सरकार ने पुराने नोट बैंकों और डाकघरों में जमा कराने के लिए 30 दिसंबर तक
का समय दिया था। हालांकि, नए कालाधन माफी योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
(पीएमजीकेवाई), 2016 के तहत खातों में पुराने नोटों में कितनी भी राशि जमा
कराई जा सकती है। पीएमजीकेवाई योजना के तहत कालाधन धारक खाते में बेहिसाब
धन जमा करा सकते हैं। इस पर उन्हें 50 प्रतिशत कर देना होगा। और शेष 25
प्रतिशत राशि को चार साल तक बिना ब्याज वाले खाते में जमा कराना होगा।
बिहार में सीएम और डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण समारोह बुधवार को होगा
रांची-जमशेदपुर हाइवे पर ट्रक ने स्कूल वैन को रौंदा, चार बच्चों की मौत
टीम शिंदे-फडणवीस में अब 18 मंत्री हैं, तीन दागी, लेकिन कोई महिला नहीं
Daily Horoscope