मुंबई। आरबीआई ने चलन से बाहर किये गये 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट
बदलने के लिए प्रवासी भारतीय (एनआरआई) सहित उन लोगों के लिए शर्तें जारी की
है जो 30 दिसम्बर तक ऐसा करने में असफल रहे थे। [@ वर्ष 2016 की वे खबरें जो बनी पूरे विश्व में चर्चा का विषय ]
अमान्य किये गये
उच्च मूल्य के नोट बैंकों में जमा करने का 30 दिसम्बर अंतिम दिन था। आरबीआई
ने देर शाम जारी एक बयान में कहा कि भारतीय नागरिक जो नौ नवम्बर से 30
दिसम्बर तक विदेश में थे, वे इस सुविधा का लाभ 31 मार्च 2017 तक उठा सकते
हैं और प्रवासी भारतीय जो इस अवधि के दौरान विदेश में थे, वे चलन से बाहर
हुए अपने नोट 30 जून 2017 तक बदल सकते हैं।
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