असगर नकी, अमेठी। यहां नॉमिनेशन फाइल के कॉलम में बीजेपी और कांग्रेस
उम्मीदवार द्वारा पति डॉ. संजय सिंह का नाम डालने पर उपजे विवाद का आखिर पटाक्षेप
हो गया है। इस मुद्दे पर बीजेपी उम्मीदवार गरिमा सिंह को एतराज था जिसको लेकर उनके
अधिवक्ता ने आपत्ति दाखिल की थी। देर शाम आए फैसले के बाद जहां बीजेपी उम्मीदवार
गरिमा सिंह को बड़ा झटका लगा वहीं कानूनी रूप से ये भी तय हो गया कि अमेठी का
चुनाव रानी v/s रानी के मध्य ही होगा।
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अमेठी सहित
समूचे देश की है नज़र
इस बार अमेठी के इतिहास में पहली बार राजघराने से दो रानियां मैदान में हैं, इसको
लेकर जिले सहित समूचे देश और प्रदेश की इस सीट पर नज़रे टिकी हुई है। एक को बीजेपी
तो दूसरे को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मज़े की बात ये है कि नॉमिनेशन
फाइल करने में दोनों ही रानियों ने पति के कॉलम में कांग्रेस नेता डॉ. संजय सिंह
का नाम लिखा रखा है। इस बात पर बीजेपी उम्मीदवार गरिमा सिंह को कांग्रेस उम्मीदवार
डॉ. अमीता सिंह द्वारा पति के नाम के कॉलम में संजय सिंह का नाम लिखे जानें पर
आपत्ति थी।
बीजेपी उम्मीदवार के वकील ने दिया हिंदू लॉ का हवाला
शुक्रवार को हाईकोर्ट के अधिवक्ता एस डी कौटिल्य ने बीजेपी उम्मीदवार गरिमा सिंह
की ओर से वकालत करते हुए जिला निर्वाचन आयोग के समक्ष कांग्रेस उम्मीदवार अमीता
सिंह को लेकर आपत्ति फाइल की। अधिवक्ता एस डी कौटिल्य ने अपना तर्क रखते हुए कहा
कि हिंदू लॉ में एक पत्नी के रहते दूसरी शादी वैध नहीं हो सकती है।
जिस पर जिला
निर्वाचन आयोग ने अमीता सिंह के वकील को अपना पक्ष रखने का कुछ घंटों का वक़्त
दिया।
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