जींद। जिला में धान की फसल के अवशेष जलाने पर प्रतिबंध के बावजूद अवशेष जलाने पर जींद उपमंडल के 16 किसानों को नोटिस जारी कर जुर्माना राशि भरने के आदेश जारी कर दिए गए है। जुर्माना राशि न भरने की सूरत में धान की फसलों के अवशेष जलाने वाले किसानों एवं काश्तकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। जींद के एसडीएम सतबीर सिंह कुंडू ने यह जानकारी सोमवार को उनके कार्यालय में आयोजित हुई एक बैठक में दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा धान की पराली जलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में किसी भी सूरत में धान की पराली को जलाने नहीं दिया जाएगा। धान की पराली जलाने की कोई भी घटना घटित न हो इसके लिए प्रशासन द्वारा व्यापक कार्य योजना तैयार कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि जिला एवं उपमंडल स्तर पर कमेटियों का गठन हो चुका हैं। जिला में अब तक लगभग 176 किसानों को धान की फसल के अवशेष जलाने को लेकर नोटिस जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पराली जलाने पर जुर्माने तथा सजा दोनों का प्रावधान किया गया हैं। दो एकड़ तक धान पराली जलाने पर 2500 रूपए , 5 एकड़ तक पराली जलाने पर 5000 रूपए तथा इससे अधिक क्षेत्र में पराली जलाने पर 15000 रूपए का जुर्माना किया जाएगा। यह जुर्माना पहली बार पराली जलाने पर होगा। इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति पराली जलाने का काम करता है तो उसके खिलाफ मुक्कदमा दर्ज किया जाएगा।
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