नई दिल्ली। अब खुदकुशी करना अपराध में श्रेणी में नहीं आएगा। संशोधन मेंटल हेल्थ केयर बिल सोमवार को राज्यसभा में पेश किया गया और उसे मंजूरी भी मिल गई है। अब यह बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस संशोधन बिल में खुदकुशी करने की कोशिश करने वालों के लिए भी चिकित्सीय देखभाल का प्रावधान है। बिल में यह माना गया है कि खुदकुशी करने की कोशिश करने वाला शख्स गंभीर तनाव का शिकार होता है और इसीलिए उसे सजा की जगह उचित देखभाल और इलाज मिलना चाहिए।
फिलहाल, आत्महत्या या इसकी कोशिश करना अपराध माना जाता है और ऐसा करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 309 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। इसके तहत दोषी पाए जाने वाले को 1 साल का सामान्य कारावास या फिर जुर्माना अथवा दोनों की सजा मिल सकती है।
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