जेटली ने कहा कि काउंसिल के समक्ष दो मुख्य मुद्दे इंटिग्रेटेड जीएसटी
(आईजीएसटी) तथा दोहरा नियंत्रण बचा हुआ है। आईजीएसटी में राज्यों के
क्षेत्र की परिभाषा लंबित है। साथ ही केंद्र तथा राज्यों के आकलन
अधिकारियों के बीच अधिकारों के विभाजन पर भी सहमति नहीं बन पाई है। दोनों
मुद्दे 3-4 जनवरी को होने वाली अगली बैठक में उठाए जाएंगे।
उन्होंने कहा,अगली बैठक में काउंसिल के समक्ष जीएसटी रेट कमेटी की
सिफारिशें भी रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) तथा
मुआवजा नियम मसौदे को शुक्रवार लगभग मंजूरी मिल गई, बस केवल दोहरा नियंत्रण
से संबंधित कुछ हिस्से पर आम राय बनाना बाकी है।
सीजीएसटी तथा ईजीएसटी
कानून के प्रारंभिक मसौदे को मंजूरी मिल चुकी है। ये दोनों कानून एक दूसरे
के प्रतिबिंब होंगे।
सीजीएसटी तथा मुआवजा कानून की कानूनी रूप से पुनरीक्षित प्रतिलिपि को
काउंसिल की अगली बैठक के दौरान रखा जाएगा। संसद में पेश करने से पहले तीनों
जीएसटी विधेयक-सीजीएसटी, इंटिग्रेटेड जीएसटी तथा राज्य मुआवजा कानून को
काउंसिल की मंजूरी की जरूरत है।
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