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अखलाक हत्याकांड की नहीं होगी सीबीआई जांच : हाईकोर्ट

No CBI Probe of Akhlaq Murder case - Allahabad News in Hindi

इलाहाबाद। अखलाक हत्याकांड की सीबीआई जांच नही होगी । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए किसी तरह के हस्तक्षेप से इंकार कर दिया है । साथ ही हाईकोर्ट ने बिसहड़ा कांड की सीबीआई जांच की मांग की दाखिल इस याचिका को खारिज भी कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा तथा न्यायमूर्ति रेखा दीक्षित की खण्डपीठ ने दिया है। न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि पुलिस ने अखलाक हत्या केस में आरोपी गिरफ्तार हैं और चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। याचिका में कहा गया था कि पुलिस विवेचना सही नहीं हुई है।
गोमांस की फोरेंसिक रिपोर्ट विवेचना में शामिल नहीं है और जांच पर राज्य सरकार का दबाव है। । जिससे निष्पक्ष जांच नहीं हो सकी है और न्याय की संभावना धूमिल हो रही है । हालांकि इन आरोपों के जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट हुआ और यह भी स्पष्ट हुआ कि अभियुक्त गण अर्जी दाखिल कर मुकदमे की सुनवाई उलझाने में लगे हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि मामले में सीबीआई जांच की कोई आवश्यकता नहीं है । याद दिला दे कि गो मांस खाने वा उसका टुकड़ा घर में मिलने के भीड़ ने अखलाक की पीट पीट कर हत्या कर दी है । घटना के बाद जमकर बवाल हुआ । पूरे उत्तर प्रदेश समेत भारत में इस कांड को लेकर हंगामा हुआ ।
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Web Title-No CBI Probe of Akhlaq Murder case
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