जयपुर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने राज्य सरकार को बडी राहत देते हुए
6750 बडी खानों को 5 जुलाई तक खनन की मंजूरी दे दी है।
राज्य सरकार ने छह माह की राहत मांगी थी। इस अवधि में खनन की
मंजूरी उन खानों को दी गई है जिनके पर्यावरण मंजूरी (ईसी) के लिए आवेदन
स्टेट एन्वारन्मेंट एसेसमेंट कमेटी के पास प्रक्रियाधीन है। इस मामले में
अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी, जिसमें राज्य सरकर फिर से अपना पक्ष रखेगी,
जिस पर अवधि और आगे बढने की उम्मीद है।
स्टेट लेवल कमेटी से ईसी मिलने में 270 दिन का वक्त लगता है।
एनजीटी ने 31
मई तक पर्यावरण मंजूरी नहीं लेने वाली खानों को 31 मई से खनन बंद करने के
आदेश दिए थे। इन आदेशों से 20 हजार के आसपास खानें बंद हो गई थीं। राज्य
सरकार ने इस पर एनजीटी में अपील की थी, जिस पर पहली बार सुनवाई में एनजीटी
ने कोई राहत नहीं दी थी और बंद खानों की निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर
नियुक्त किया था।
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