नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठन ग्रीनपीस इंडिया के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण बुधवार को फिर से रद्द कर दिया है। कहा गया कि नवीनीकरण गलती से कर दिया गया था।
इससे पूर्व की खबर के अनुसार...
मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनियमन कानून (एफसीआरए), 2010 के तहत पंजीकरण का नवीनीकरण किया है। सरकार का यह हर किसी को चकित करने वाला है, क्योंकि पहले इस एनजीओ के लाइसेंस को स्थायी तौर पर रद्द करने का आदेश दिया गया था।
ग्रीनपीस के इस एनजीओ को देश की आर्थिक प्रगति के खिलाफ कार्य करने का दोषी पाया गया था, जिसके बाद इसका लाइसेंस रद्द किया गया था। सरकार ने आरोप लगाया था कि एनजीओ ने संबंधित अधिकारियों को सूचित किए बिना विदेशी दान प्राप्त करने के लिए पांच खाते खोलकर नियमों का उल्लंघन किया। लाइसेंस के नवीकरण के लिए मार्च में आवेदन किया गया था, जिसे 1 नवंबर, 2016 से नवीकरण किया गया है। मंजूरी मंत्रालय के विदेशी प्रभाग द्वारा दी गई है, जिसे किरण रिजिजू संभालते हैं।
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