नई दिल्ली। जलीकट्टू मामले में एक बार फिर नया मोड़ आ गया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सरकार 7 जनवरी 2016 के नोटिफिकेशन को वापस लेने को तैयार है। अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि वह अध्यादेश वापस लेने के लिए अर्जी दाखिल करेंगे। इस शीर्ष कोर्ट ने कहा कि यह कोर्ट तय करेगा कि सरकार अध्यादेश वापस ले सकता है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि वह पहले अर्जी दाखिल करें।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के नोटिफिकेशन पर अपना आदेश सुरक्षित रख रखा है, जिसमें जलीकट्टू की इजाजत दे दी थी। इससे पहले केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि वह एक हफ्ते यह आदेश न सुनाएं।
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