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ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में फार्म भरने का झंझट खत्म, अब ऐसे बनेगा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनाने की जटिलता को समाप्त करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव करने जा रही है। नया कानून लर्निंग डीएल, नया डीएल, डीएल नवीनीकरण आदि से लोगों को अलग-अलग फार्म (प्रपत्र) भरने के झंझट से मुक्ति दिलाएगा। नए नियमों में आवेदनकर्ता को डीएल बनवाने के लिए आधार कार्ड देना होगा, इससे देशभर में फर्जी डीएल बनाने पर अंकुश लगेगा।
सडक़ परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में राज्यों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यायलों (आरटीओ) में लर्निग डीएल बनाया जाता है। एक निश्चित अवधि के बाद स्थायी डीएल पाने के लिए आवेदनकर्ता को नया फार्म भरना पड़ता है। इसी प्रकार डीएल के नवीनीकरण, मोटरसाइकिल-स्कूटर से कार का लाइसेंस बनाना, पता बदलने, डीएल में नाम बदलने, डुप्लीकेट डीएल बनाने के लिए हर बार फार्म भरना पड़ता है। उन्होंने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम 1989 में बदलाव किया जा रहा है। नए कानून में अधिनियम के रूल 10,14 (1), 17 (1) व 18 को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके स्थान पर नया फार्म -2 लागू होगा। उपरोक्त तमाम कार्यों के लिए आवेदनकर्ता को सिर्फ उपर्युक्त फार्म 2 भरना होगा। इस नए फार्म में नए कॉलम हैं।

[@ यहां दीपक की लौ के रूप में आकर स्थापित हुईं मां चामुंडा]

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Web Title-New rules for driving license which will stop fake DL
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Tags: new rules, driving license, adhaar card, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, real time news
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