जयपुर। पृथ्वीराज नगर के डेढ़ लाख से अधिक भूखंड-मकान मालिकों को नगरीय विकास विभाग ने बुधवार को राहत दी। विभाग ने नए नियमन नियम फाइनल कर दिए। यूडीएच मंत्री ने नियमों के मिनट्स को एप्रूवल दी। गुरुवार को इसके आदेश जारी होंगे। नए नियमों के तहत सरकारी, गोचर या सिवायचक भूमि पर बसे लोगों को भी पट्टे दिए जा सकेंगे। इसके लिए कोई जुर्माना भी नहीं लिया जाएगा। प्रार्थी को सामान्य दर से भूखंड के क्षेत्रफल की राशि लेकर पट्टा दिया जाएगा लेकिन, कॉलोनियों के दस्तावेज के सत्यापन के लिए जेडीए में अलग से कमेटी बनेगी। इस सत्यापन के बाद ही शिविर लग सकेंगे। इसके अलावा उसी कॉलोनी का नियमन हो सकेगा, जिसमें 10 प्रतिशत भूखंडों पर निर्माण होगा। नियमन से पहले पृथ्वीराजनगर के बाशिंदों को वोटर आईडी और आधार कार्ड जमा कराने होंगे। पट्टे मिलने के बाद वे मकान या भूखंड को 10 साल तक नहीं बेच सकेंगे। इससे पहले बेचने पर विकास शुल्क, प्रीमियम राशि जैसे शुल्कों की गणना कर उनका 50 फीसदी जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार ने पृथ्वीराज नगर की कॉलोनियों के दस्तावेज जमा कराने की सीमा भी तीन माह बढ़ा दी है। सुविधा क्षेत्र, सडक़ आदि में भूखंड आने या अवाप्ति की स्थिति में उसके बदले भूखंड देने के प्रावधान भी बदले जा रहे हैं। भूखंड के क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत विकसित भूखंड देने के नियम में खास रियायत का प्रावधान है। यहां 100 वर्गगज के भूखंड के बदले 100 वर्गगज, 101 से 500 वर्गगज के भूखंड के बदले 300 वर्गगज या 70 प्रतिशत भूखंड में जो छोटा होगा, 500 वर्गगज से बड़े भूखंडों के बदले 25 प्रतिशत विकसित जमीन देंगे।
तय समय में दस्तावेज नहीं दिए तो जेडीए देगा पट्टे
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