गुरुग्राम। बॉलीवुड अभिनेत्री सोहा अली खान के अवैध आर्म्ड लाइसेंस के मामले में पुलिस ने नया खुलासा किया है। जानकारी के अनुसार करीब आठ वर्ष पूर्व ही आर्म्ड लाइसेंस से जुड़ी फाइल को गायब कर दिया गया था। जानकारी के अनुसार फाइल गायब होने की जांच एक एडीसी स्तर के अधिकारी से भी कराई गई थी। लेकिन तब किसी भी अधिकारी को आरोपी नहीं बनाया गया। पुलिस के अनुसार वर्ष 2015 में तत्कालीन पुलिस आयुक्त नवदीप सिंह विर्क ने इस मामले की रिपोर्ट पुलिस महानिदेश को भी सौंपी थी। इसकी जांच तत्कालीन संयुक्त पुलिस आयुक्त सौरभ सिंह से कराई गई थी। सिंह ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा था कि नवंबर 1996 में आम्र्स लाइसेंस बनाने के लिए दस्तावेज के रूप में सोहा अली खान ने अपना पासपोर्ट दिया था। पासपोर्ट में उनकी जन्म तिथि 4 अक्टूबर 1978 दर्ज है। उनका शस्त्र लाइसेंस नंबर 1-डीएम-जी-नवंबर-1996 पर .22 बोर की राइफल नंबर 915.1 दर्ज है। रिपोर्ट में यह तक कहा गया था कि राइफल से सोहा के पिता ने पांच जून 2005 को काले हिरण का शिकार भी किया था। उसके बाद इस राइफल को जब्त कर लिया गया था। उसके बाद तत्कालीन उपमंडल अधिकारी ने चार नवंबर 2008 को लाइसेंस का नवीनीकरण भी कर दिया था।
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