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जयपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 11 फरवरी को उच्च न्यायालय व राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में सभी प्रकार के लम्बित व प्रि लिटीगेशन प्रकरणों की नेशनल लोक अदालतों का आयोजन होगा।
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राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव एस. के. जैन ने बताया कि जोधपुर व जयपुर उच्च न्यायालय में नियमित लोक अदालत का आयोजन होगा जिसमें पदासीन न्यायाधिपति व एक सीनियर अधिवक्ता अध्यक्ष व सदस्य, नेशनल लोक अदालत के रूप में प्रतिदिन की तरह नेशनल लोक अदालत में भी प्रकरणों की सुनवाई कर पक्षकारों में समझाईश करवाकर प्रकरणों का निस्तारण करेंगे।
जोधपुर एवं जयपुर उच्च न्यायालय में सूचीबद्ध किये जाने वाले प्रकरणों को उनकी प्रकृृति के आधार पर चिन्हित किया गया है जिसमें पेंन्शन, सेवानिवृृत्ति लाभ, ओद्यौगिक विवाद, स्थानांतरण, चयनित वेतन श्रृृंखला, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के विरूद्ध दायर याचिका, मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण के अवार्ड के विरूद्ध अपीलें, जे0डी0ए0 से सम्बंधित विवाद, पैरोल व प्रि लिटीगेशन आदि से सम्बंधित प्रकरणों को सम्मिलित किया गया है।
इसी प्रकार प्रदेश की समस्त अधीनस्थ अदालतों में लगने वाले नेशनल लोक अदालतों के लिये न्यायालयों में लंम्बित एवं प्रि लिटीगेशन के करीब चार लाख प्रकरणों को चिन्हित किया गया है । चिन्हित किये गये प्रकरणों को ध्यान में रखते हुये ही पीठासीन न्यायिक अधिकारियों की लोक अदालत बैंन्चों का गठन किया गया है ।
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