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राष्ट्रीय लोक अदालत में हुआ मामलों का निस्तारण

National Lok Adalat was settled cases - Baran News in Hindi

बारां। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के क. लि. अमित सिंह हाड़ा ने बताया राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नईदिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,जयपुर के निर्देशानुसार बारां जिले के समस्त न्यायालयों में (द्वितीय शनिवार) को सभी मामलों की राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 1730 मुकदमों को चिन्हित कर उनके पक्षकारान को समझौता के लिये नोटिस जारी किया जाकर राजीनामा हेतु ए.डी.आर.सेन्टर जिला न्यायालय परिसर एवं तालुकाओं में उपस्थित होने के लिए तलब किया गया। रखे गये मामलों में से 1055 मामलों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता प्रक्रिया के माध्यम से किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रीलिटीगेशन मामलों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ोदा, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बड़ोदा राज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रकरण रखे गये। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक प्रतिनिधियों द्वारा बकाया ऋण वसूली में विषेष छुट देकर एकमुष्त योजना का लाभ दिया गया। बकायादारों ने राष्ट्रीय लोक अदालत में एक मुश्त योजना का लाभ उठाया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमों का निस्तारण करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश रवि कुमार गुप्ता के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय पर 2 बैंचों का गठन किया गया, जिसमें एक बैच में अध्यक्ष, मोहन लाल जाट अति मुख्य न्यायिक मजि,बारां एवं हरिनारायण सिंह एवं महेश त्यागी(अधिवक्तागण) सदस्यगण थे तथा दूसरी बैंच में अध्यक्ष, अति न्यायिक मजि बारां आशीष मीना एवं नरेन्द्र कुमार सोमानी एवं अशोक कुमार शर्मा (अधिवक्तागण) उपस्थित थे।
राष्ट्रीय लोक अदालत से पुर्व के कार्यदिवसों में सघन अभियान चलाकर जुर्मस्वीकारोक्ति के दिनांक 13.10.2016 से दिनांक 10.11.2016 तक 224 मामलों का निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में कार्यालय अधिक्षक भगवती प्रकाश शर्मा, अमित सिंह हाड़ा, गौरव कुमार सैनी, अनिल निमोदिया क.लि., जगदीश चन्द्र, धर्मेन्द्र कश्यप सहायक कर्मचारी भी उपस्थित रहें। राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामलों के निस्तारण समझौते के माध्यम से करवाने हेतु मोहन लाल जाट अति, मुख्य न्यायिक मजि., बारां द्वारा अधिकारियों, अधिवक्ताओं, एवं पक्षकारों का आभार व्यक्त किया।



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Web Title-National Lok Adalat was settled cases
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