लखनऊ। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज पूरे प्रदेश में किया जा रहा
है। लोक अदालत में सिविल, दाण्डिक, पारिवारिक, आर्थिक व बैंकों तथा
बीमा कंपनियों से लेन-देन सम्बन्धी वादों का पारस्परिक सुलह समझौते के आधार पर
निस्तारण किया जायेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत
में न्यायधीश द्वारा लिए गए फैसलों के अन्तर्गत यदि अर्थदण्ड रोपित किया जाता है
तो वादकारी से अर्थदण्ड, आदि के रूप में पुराने 500 अथवा 1000 रुपये के नोटों को स्वीकार किया जायेगा।
इसके साथ ही जाली नोटों के प्रचलन से बचने के लिए अर्थदण्ड की धनराशि को नोटों का
नम्बर अंकित कराकर ही ग्रहण की जायेगी।
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