बारां। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर की ओर से प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। फौजदारी मामलों की राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिये प्रकरणों को चिन्ह्ति कर पक्षकारान को नोटिस जारी किया गयाहै। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव एवं मुख्य न्यायिकमजिस्ट्रेट श्वेता गुप्ता ने बताया कि यदि कोई पक्षकार जिनका मुकदमा न्यायालय में चल रहा है तो वो भी एडीआर सेन्टर बारां में 10 सितंबर से पूर्व सम्पर्क कर अपने मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में रख सकता है तथा राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिले के सभी न्यायालयों में किया जायेगा।
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