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खाद्य सुरक्षा अधिनियम पूरे देश में लागू

national food security law comes into force in whole country - India News in Hindi

नई दिल्ली। केरल और तमिलनाडु द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) लागू किए जाने के साथ अब यह अधिनियम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो गया है। इसके परिणामस्वरूप 81.34 करो़ड लोगों को 2 रूपये प्रति किलो की दर से गेहूं और 3 रूपये प्रति किलो की दर से चावल मिलेगा।

यह जानकारी गुरूवार को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने मीडिया से बातचीत में दी। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से सक्रियता के साथ रखाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने का आग्रह किया था।

पासवान ने कहा कि केंद्र अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में सुधार पर फोकस करेगा। इसमें शुरू से अंत तक प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण शामिल है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चोरी मुक्त बनाने के लिए केंद्र की ओर से 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लाभार्थी के डेटा का डिजिटलीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि राशनकार्डो को आधार से 100 फीसदी जोडने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। अभी 71 प्रतिशत राशनकार्ड आधार से जुडे हैं। (आईएएनएस)

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Web Title-national food security law comes into force in whole country
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