मुंबई। मुंबई हाईकोर्ट ने एक तलाक से जुड़े मामले में यह आदेश दिया है कि बीवी को यह साबित करना होगा कि वह पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने लायक है या नहीं। कोर्ट ने तलाक की अर्जी के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने वाली पत्नी को आदेश दिया है कि वह अस्पताल जाकर चिकित्सकीय यह साबित करे कि वह संबंध कायम करने लायक है या नहीं।
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