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खनन पट्टेधारियों को तीन सप्ताह में पर्यावरण विभाग के पोर्टल पर भरना होगा फॉर्म संख्या 2

Mining lease holders will have to fill Form No. 2 on the Environment Department portal within three weeks - Deeg News in Hindi

डीग। सर्वोच्च न्यायालय के 12 नवंबर के आदेश के संदर्भ में 15 नवंबर को अधीक्षण खनि अभियन्ता, भरतपुर में वृत्त क्षेत्राधिकार के खनन पट्टेधरियों के संगठनों के पदाधिकारियों, खनन पट्टेधारी एवं खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ताओं की बैठक लेकर उनसे आग्रह किया गया कि जिन खनन पट्टेधारियों ने DEIAA से पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त की है, उनके द्वारा अभी तक फार्म नं. 2 पर्यावरण विभाग के पोर्टल पर अपलोड नहीं किए है, उनको उक्त आदेश जारी होने के तीन सप्ताह में पर्यावरण विभाग के पोर्टल पर फार्म नं 2 अपलोड किये जाने है। अधीक्षण खनि अभियंता भरतपुर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इसके लिए अधिकारी अपने स्तर से उन सभी पट्टेधारियों से संपर्क कर, पर्यावरण विभाग के फार्म नं. 2 अपलोड कराये जाने के लिए प्रेरित करे एवं इस कार्य में उनको वांछित सहयोग प्रदान करें। अधीक्षण खनि अभियन्ता, भरतपुर ने इस संबंध में वृत्त के खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ताओं को उनके क्षेत्राधिकार के प्रत्येक प्रकरण की नियमित मोनिटरिंग करने एवं शेष रहे सभी प्रकरणों को नियमि समयावधि में पर्यावरण विभाग के पोर्टल पर अपलोड कराये जाने के लिए निर्देशित किया।

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Web Title-Mining lease holders will have to fill Form No. 2 on the Environment Department portal within three weeks
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