जयपुर। जयपुर शहर कमिश्नरेट क्षेत्र में होने वाली पतंगबाजी के दौरान शहर में धातु मिश्रित मांझे का निर्माण, परिवहन, भंडारण, क्रय-विक्रय एवं उपयोग पर रोक रहेगी।
पुलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल ने बताया कि धातु मिश्रित मांझे से आमजन एवं पक्षियों को होने वाले नुकसान और उसके बिजली के तार से छू जाने पर करंट से होने वाली जन हानि को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि आम नागरिकों एवं पशु पक्षियों के जानमाल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत धातु मिश्रित मांझे का निर्माण, परिवहन, भंडारण, क्रय-विक्रय एवं उपयोग पर रोक रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जा सकेगा। पुलिस कमिश्नरेट द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों के अंतर्गत सभी पुलिस उपायुक्तों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।
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