चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि यहां मक्का मस्जिद नाम
की मस्जिद से एक शरीयत अदालत नहीं चल सकती है। मक्का मस्जिद चेन्नई के
अन्नासलाई इलाके में स्थित है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि सरकार यह
सुनिश्चित करे कि इस तरह की अदालत काम नहीं करे। उच्च न्यायालय ने इस संबंध
में एक स्थिति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने को कहा है।
वरिष्ठ अधिवक्ता ए सिराजुद्दीन रहमान ने बताया कि अदालत ने एक प्रवासी
भारतीय अब्दुर रहमान की जनहित याचिका पर सुनवाई करने के बाद यह आदेश दिया।
याचिकाकर्ता के अनुसार शरीयत परिषद एक अदालत की तरह काम कर रही है।
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