लखनऊ। मोहनलालगंज क्षेत्र के बलसिंह खेड़ा में एक स्कूल प्रांगण
में महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या के आरोपी रामसेवक को अदालत ने आजीवन कारावास
की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए मुल्जिम पर सबूत मिटाने
के आरोप में 7 साल की कैद तथा 13 हजार रुपए का जुर्माना भी लगया। [@ वर्ष 2016: डोनाल्ड ट्रंप ने रचा इतिहास, विवादों के साथ बने US के 45वें राष्ट्रपति ]
जुलाई, 2014 को यहां एक स्कूल में महिला की अर्धनग्न लाश बरामद हुई
थी। जिसकी जांच के दौरान महिला के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की बात सामने आई।
पुलिस ने इस वारदात में आरोपी रामसेवक यादव का शामिल होना पाया। जिसपर पुलिस ने कार्रवाई
करते हुए रामसेवक को जेल भेज दिया था। सुनवाई के दौरान आरेापित कोर्ट में हाजिर था
जिसको विशेष जज अनिल कुमार शुक्ल ने सजा सुनाई।
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