मामला किशनगढ़ के सांवतसर गांव से जुडा हुआ है ,जंहा परिजनों द्वारा 21 जुलाई को मूली देवी की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था मामले की तप्तिश में सामने आया की किशनगढ़ में 29 जुलाई दो हजार तेरह को सांवतसर निवासी दलित महिला मूली देवी की कुल्हाड़ी से गला काट कर हत्या कर दी गयी थी। लूट की नियत से की गयी इस हत्या के बाद आरोपी सद्दाम उर्फ लाला और प्रकाश उर्फ युवराज ने महिला के साथ दुष्कर्म कर लाश को हाथीखान कब्रिस्तान में दफना दिया था। आरोपी इस हत्या के बाद महिला के पैर काटकर गहने , चार हजार रूपये की नगदी और उस का मोबाइल फोन ले कर फरार हो गये थे। इस मामले में अजमेर की एससी एसटी कोर्ट ने 3(2)(1)एस टी एस सी के तहत फैसला सुनाते हुए सद्दाम और प्रकाश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसी के साथ महिला से लुटे गये गहने खरीदने वाले रामावतार को अदालत ने दो साल के कारावास की सजा सुनाई है इसके साथ ही अदालत ने सभी पर कुल 36 हजार का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में अदालत के सामने तेंतीस गवाह और 47 दस्तावेज बतौर साक्ष्य पेश किये गये थे ।
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