अजमेर। अजमेर जिला न्यायालय की विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति व जनजाति ने मंगलवार को पॉस्को के मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। [@ Exclusive: BSP ने इन 11 मुद्दों पर घेरा अखिलेश को, कहा- दोबारा मुख्यमंत्री.... ]
अजमेर के सरवाड़ थाना क्षेत्र के हिंगोनिया गांव निवासी नाबालिग पीडि़ता को वहीं का निवासी गुमाननाथ बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया और उससे ज्यादती की थी। इसकी शिकायत सरवाड़ थाने में की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीडि़ता ने इस्तगासे के माध्यम से मामला दर्ज कराया। वर्ष 2014 में हुए मामले की तफ्तीश कर पुलिस ने हिंगोनिया निवासी आरोपी गुमाननाथ को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इसके बाद लंबी बहस की गई। न्यायाधीश ने अहम गवाह व दस्तावेज को आधार मानकर आरोपी गुमाननाथ को उम्र कैद की सजा सुनाई।
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