नेरचौक (मंडी)। केन्द्र सरकार द्वारा आर्मज एक्ट में संशोधन आज जनता पर भारी पड़ रहा है। केन्द्र सरकार ने जुलाई 2016 में संशोधन कर एक्ट में भारी बदलाव कर जनता को मुश्किल में डाल दिया है। वर्ष 1962 के बाद किये गए इस संशोधन से सभी वह लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिन्होंने फसल व आत्म-रक्षा हेतु लाईसैंस शुद्दा हथियार रखे हैं। लाईसैंस के नवीनीकरण की फीस में 100 प्रतिशत बढौतरी कर दी गई है जिससे लाईसैंस धारक सकते में आ गये हैं। नये नियमों भारी बदलाव किये गए हैं, जिसमें फॉर्म से लेकर हर एक कैटेगिरी तक में बदलाव कर दिये गए हैं। जिससे लाईसैंस शुद्दा हथियार रखने वालों में केन्द्र सरकार के प्रति भारी रोष व्याप्त है।
प्रदेश में बारह जिले हैं जिसमें मण्डी जिला में फसल एवं आत्म-रक्षा के लिए लगभग 12 हजार 500 लाईसैंस धारक हैं, जिनमें से 4 हजार के करीब किसानों ने फसल सुरक्षा हेतु हथियार रखें हैं। अब एका-एक हथियारों के लाईसैंस के नवीनीकरण की 160 से 1600 रूपये फीस करने पर सकते में आ गये हैं। जहां एक ओर किसान मौजूदा समय में आर्थिक मंदी व नोटबंदी से जूझ रहे हैं, वहीं फीस की इस भारी-भरकम बढ़ौतरी ने उनकी नींद उड़ा दी है।
वहीं दूसरी ओर मिनीस्ट्री ऑफ हॉम अफेयर के नोनल डाटा फॉर आर्म बेस के तहत हथियार लाईसैंस धारकों को यूनीक आईडैंटीफिकेशन नंबर लेना अति आवश्यक कर दिया गया है। किसी भी लाईसैंस धारक को उपमण्डल स्तर पर या जिला स्तर पर अपना लाईसैंस नंबर देकर यूनीक आईडैंटीफिकेशन 31 मार्च तक दर्ज करवा लेना होगा, अन्यथा उनके लाईसैंस रद्द हो जायेंगे। यदि तिथि के बाद लाईसैंस धारक को अपने हथियार के लिए लाईसैंस लेना होगा तो सभी औपचारिकताएं दोबारा से पूर्ण करनी पडेगी।
एसडीएम मंडी विवेक चंदेल ने कहा कि केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशानुसार आर्मज एक्ट में हुए संशोधन के मुताबिक लाईसैंस धारकों से औपचारिकताएं पूर्ण करवाई जा रही हैं। वहीं लाईसैंस नवीनीकरण फीस जोकि नये नियमों के मुताबिक बढ चुकी है ली जा रही है।
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