टोंक। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक की ओर से सोमवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मनो स्वास्थ्य दिवस के मौके पर हुए शिविर के दौरान मानसिक रोगियों को उनके अधिकारों की जानकारी दी गई। शिविर संयोजक लाॅयन अशोक कुमार साहू ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 की धारा 5 के अनुसार केन्द्र और राज्य सरकार पर मनोचिकित्सालय और नर्सिंग होम की स्थापना करने का दायित्व है। जहां 16 साल से कम के मानसिक रोगी या मादक पदार्थों के आदी युवाओं को रखा जाता है। इस मौके पर राजकीय चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी और मनोरोग विशेषज्ञ सी.पी.बैरवा, विधिक सेवा प्राधिकरण के कनिष्ठ लिपिक सरफराज नवाज और पवन शर्मा भी मौजूद रहे।
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