गोंडा। देवी पाटन मण्डल के बहराइच जिला कारागार में विधिक साक्षरता, जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। [# सुल्तानपुर की इस सीट पर कायम है अनोखा मिथक] [# अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे]
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष
जनपद न्यायाधीश प्रेमकला सिंह के निर्देशन और विशेष अपर सिविल एवं सत्र न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट) नरेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता आयोजित इस शिविर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, लोक अदालत, पर्यावरण, स्वास्थ्य सेवाओं सम्बन्धी प्रेरक लोकगीत प्रस्तुत किये गये।
शिविर को सम्बोधित करते हुए विशेष अपर सिविल एवं सत्र न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट) नरेन्द्र कुमार सिंह ने 265(ए) से 265(एल) तक सीआरपीसी 1973 की धारा के अन्तर्गत प्ली बारगेनिंग के माध्यम से दोनों पक्षकारों के मध्य समझौता कराकर रिहा करने सम्बन्धी जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि इससे वैमनस्ता समाप्त होती है और आगे भी सभी पक्ष आराम से रह सकते हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिविल जज (सी.डि.) अर्चना रानी ने उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विधिक सेवायें जो समस्त न्यायालयों, प्राधिकरणों, अधिकरणों और आयोग के समक्ष विचाराधीन मामलों में उपलब्ध करायी गयी विभिन्न जानकारियों के साथ-साथ प्ली बारेगेनिंग के माध्यम से भी प्राप्ति के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक अवगत कराया।
उप जेलर रवीन्द्र नाथ सरोज ने नदियां चलें चलै री धारा के माध्यम से बन्दियों को उपदेशात्मक गीत के माध्यम से सुधारात्मक उपदेश देकर जागरूक किया गया। सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य प्रकाश नरायन सिन्हा ने बन्दियों को प्ली बारगेनिंग विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए आहवान किया कि इस सुविधा का अधिकाधिक लाभ उठायें।
कार्यक्रम के दौरान लोक गायक बनवारी लाल कश्यप ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, लोक अदालत, पर्यावरण, स्वास्थ्य सेवाओं सम्बन्धी प्रेरक लोकगीत प्रस्तुत किये गये।
चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी का संदेश, यहां पढ़ें
बंगाल नेता प्रतिपक्ष ने रामनवमी जुलूस पर हिंसा के संबंध में राज्यपाल को लिखा पत्र
सांसद रवि किशन पर आरोप लगाने वाली महिला पर एफआईआर
Daily Horoscope