चूरू । विधिक सेवा सप्ताह के जागरूकता अभियान के तहत मंगलवार को जिला मुख्यालय के राजकीय लोहिया महाविद्यालय में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज के छात्र—छात्राओं को बाल विवाह, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित एंटी रेगिंग कानून के बारे में जानकारी दी गयी। कार्यक्रम में छात्र—छात्राओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आमजन को उपलब्ध कराई जा रही विधिक सेवाओं एवं संचालित योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताया गया।
इस अवसर पर ऐन्टी रेगिंग विषय पर जानकारी में बताया की यह स्कूल एवं कॉलेज होने वाली एक ऐसी भयावह घटना है, जिससे ना केवल पीडि़त व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक यातनाओं का सामना करना पड़ता है। बल्कि कई बार तो पीडि़त व्यक्ति आत्म हत्या करने पर विवश हो जाता है। ऐसा व्यवहार व्मौलिक अधिकारों का हनन माना जाता है। कानूनी पहलू के बारे में जानकारी देते बताया कि रेगिंग की शिकायत मिलने पर विद्यालय या महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा छात्र या छात्रा को विद्यालय या महाविद्यालय से निष्कासित किया जाता सकता है और न्यायालय में प्रकरण दर्ज होने पर सजा का भी मिल सकती है।
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