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विधिक साक्षरता शिविर में दी कानुन की जानकारी

Legal Literacy Camp information in law - Udaipur News in Hindi

उदयपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर की और से आयोजित सात दिवसीय विधिक सेवा कार्यक्रम में मंगलवार को केन्द्रीय कारागृह एवं आंगनवाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र विद्या भवन बडगांव में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। बडगांव स्थित आंगनवाडी केन्द्र में साक्षरता शिविर में पूर्णकालिक सचिव, लोकेश कुमार शर्मा ने बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, भरण पोषण संबंधी कानून, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट संबंधी कानून की जानकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली को बताते हुये दैनिक जीवन में कानूनी ज्ञान की आवश्यकता बताई।
केन्द्रीय कारागृह में विचाराधीन बंदियों को बताया कि यदि किसी बंदी के पास अधिवक्ता नहीं है, अथवा अपील करने के लिये अधिवक्ता की आवश्यकता है तो उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नि:शुल्क अधिवक्ता की सेवाएं उपलब्ध कराता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम नियमित रूप से केन्द्रीय कारागृह में अपनी सेवाएं सुचारू रूप से दे रही है। लोक अदालत, मध्यस्थता की जानकारी देते हुये बंदियों को राजीनामा योग्य प्रकरण लोक अदालत में निस्तारित करवाने का भी आह्वान किया। विधिक सेवा सप्ताह के कार्यक्रम के अनुसरण में मोबाईल वेन के माध्यम से पैरालीगल वॉलिन्टियर एवं विधिक जागरूकता टीमों द्वारा वल्लभनगर एवं कुराबड तहसील क्षेत्रों में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किये तथा आमजन को पम्पलेट बांटकर कानून की सामान्य जानकारी दी।



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Web Title-Legal Literacy Camp information in law
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