बाडमेर। भारत सरकार की ओर से रबी 2016-17 के फसल बीमा की अन्तिम तिथि 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। ऋणी कृषक अपनी फसल का बीमा संबंधित बैंक शाखा से 10 जनवरी तक करा सकते है। अऋणी कृषक ई मित्र पर सीधे ऑन लाईन फसल बीमा करा सकते है।
उप निदेशक कृषि (वि) किशोरीलाल वर्मा ने बताया कि जिले हेतु गेहूं, सरसों, तारामीरा, जीरा, ईसबगोल फसले अधिसूचित है जिनका कृषक हिस्सा राशि का प्रीमियम क्रमश: गेहूं 196, सरसों 234, तारामीरा 185, ईसबगोल 719, जीरा 989 रूपये प्रति हैक्टेयर देय है। जिले की रामसर गिडा तहसील को छोडकर सभी तहसीले फसल बीका हेतु अधिसूचित है। बाडमेर, बायतु, गडरारोड, चौहटन जीर, ईसबगोल, जीरा ईसबगोल, सरसों, सेडवा जीरा ईसबगोल गेहंू, गुडामालानी, धोरीमना, सिणधरी, सिवाना जीरा ईसबगोल, सरसों, गेहंू, समदडी गेहूंू, जीरा, तारामीरा, पचपदरा गेहूं, सरसों, जीरा, तारामीरा हेतु अधिसूचित है। ऋण कृषकों को फसल बीमा हेतु आधार नम्बर, जमाबन्दी, घोषणा पत्र, पहचान पत्र एवं अऋणी कृषकों को उक्त अभिलेख के अलावा भामाशाह नम्बर भी अति आवश्यक है। एक कृषक 7 हैक्टैयर तक बीमा करा सकता है, 7 हैक्टेयर से अधिक बीमा कराने पर 7 हैक्टैयर के बाद पूरा प्रीमियम कृषक को देना होगा। मौसम प्रतिकूल हो रहा है, फसलों के बचाव हेतु उपचार करें तथा अधिक जानकारी के लिए कृषि पर्यवेक्षक से सम्पर्क किया जा सकता है। [@ छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला को सरेआम पीटा, वीडियो वायरल]
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