फाजिल्का। बेरहमी से हुए एक युवकी की हत्या के मामले में फाजिल्का की माननीय अतिरिक्त सैशन जज मैडम जतिन्द्र वालिया की अदालत ने 4 महिलाओं सहित 11 व्यक्तियों को उम्र कैद की सजा व जुर्माने के आदेश सुनाए हैं।
जानकारी अनुसार थाना सदर पुलिस फाजिल्का ने 10 अक्तूबर 2014 को फाजिल्का के सरहदी गांव केरियां के नेतराम पुत्र देवी लाल के बयान पर कि उसके भाई राम निवास की सुख राम (39) पुत्र शीरा राम, मनी राम उर्फ मनु (49) पुत्र बेघा राम, प्रवीण कुमार (21) पुत्र मनी राम, दीपक कुमार (22) पुत्र मोहन लाल, धर्मपाल उर्फ भाला (23) पुत्र मोहन लाल, ओम प्रकाश (35) पुत्र मनी राम, महेन्द्र कुमार (36) पुत्र बेघा राम, पूनम (32)पत्नी ओम प्रकाश, भागवती (35) पत्नी मनी राम, सरोज (29) पत्नी सुख राम, संतरो बाई (31) पत्नी महेन्द्र कुमार सभी निवासी गांव केरियां ने लाठियों से पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी थी।
पुलिस ने उक्त सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 148, 149 के तहत मामला दर्ज कर लिया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए माननीय अतिरिक्त सैशन जज की अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार और एडवोकेट अनूप मुंजाल की दलीलों पर उक्त सभी व्यक्तियों को आरोपी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपियों को 10-10 हजार रूपये जुर्मान व जुर्मान न भरने की सूरत में दो दो साल की अतिरिक्त कैद के आदेश सुनाए हैं।
फोटो में फाजिल्का की अदालत में सजा सुनाने के बाद आरोपियों को जेल लेकर जाती पुलिस।
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