बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने पूरे राज्य में प्राइवेट सेक्टर में 100 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया है। राज्य के श्रम विभाग ने 1961 के कर्नाटक औद्योगिक रोजगार के नियमों में संशोधन कर मसौदा जारी किया है।जानकारी के मुताबिक कन्नड़ निवासियों के लिए ये 100 फीसद रिजर्वेशन कोटा इंफोटेक और बायोटेक सेक्टर को छोड़ उन सभी प्राइवेट इंडस्ट्री में लागू होंगे,जिसे कर्नाटक सरकार की इंडस्ट्रीयल पॉलिसी के तहत छूट मिल रही है।
कानून विभाग की ओर से इन संशोधनों को मंजूरी मिलते ही लागू कर दिया जाएगा। कर्नाटक के श्रम मंत्री संतोष लड ने बताया इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नौकरी के लिए किसी कन्नड़ भाषी ने आवेदन न किया हो तो भी उन्हीं के लिए नौकरी रखी जाए। लेकिन राज्य में किसी नौकरी के लिए पहली पसंद कन्नड़ निवासी ही होंगे।
विभाग की ओर से उन दिव्यांगों को 5 फीसद का रिजर्वेशन उपलब्ध कराया गया है जो कर्नाटक के रहने वाले हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी को छूट दी गयी है,क्योंकि ये 2014 से पांच साल की अवधि के लिए 1961 के कर्नाटक औद्योगिक रोजगार के नियमों के तहत नहीं आते हैं।
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