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काहरी पंचायत प्रधान को कारण बताओ नोटिस

Kahri panchayat chief cause notices - Chamba News in Hindi

चंबा। भटियात विकास खंड के तहत काहरी पंचायत प्रधान को अपने पद का दुरुपयोग करके अनियमितताओं के आरोप पर उपायुक्त सुदेश मोख्टा ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में पंचायत प्रधान पिंकी देवी को 10 दिनों में अपना पक्ष रखने का समय दिया गया है। तय अवधि में यदि प्रधान का जवाब नहीं मिला तो एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह कार्रवाई हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 (1) ग के मुताबिक अमल में लाई जाएगी।
जारी किए गए नोटिस के मुताबिक राजकीय माध्यमिक विद्यालय काहरी में डंगा निर्माण के लिए लाडा शीर्ष से 377000 रुपए की राशि मंजूर हुई थी। इस राशि में से पंचायत को 3 लाख रुपए की राशि प्राप्त हो गई थी। इस निर्माण कार्य को प्रधान द्वारा बिना तकनीकी कर्मचारी और अन्य कर्मचारियों की अनुमति और सहयोग से अक्टूबर 2014 से जनवरी 2015 के मध्य करवाया गया। रिटेनिंग वॉल का निर्माण कार्य भी इतने निम्न स्तर का था कि वह 1 महीने के भीतर ही गिर गया।
इस निर्माण कार्य के लिए प्रधान द्वारा जो जाली बिल .वाउचर तैयार किए गए थेए उसके लिए भी प्रधान को उत्तरदायी ठहराया गया है। प्रधान पर यह भी आरोप लगाया गया है कि हाजरी मस्ट्रोल पर प्रधान द्वारा कुछ लोगों की जाली हाजरी अंकित की गई है। गौरतलब है कि प्रधान के विरुद्ध की गई शिकायत की जांच जब उपमंडलाधिकारी (नागरिक) भटियात द्वारा 24 जून, 21 और 24 अक्टूबर को की गई तो जांच रिपोर्ट की समीक्षा करने पर प्रधान पर लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित हुए हैं।
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Web Title-Kahri panchayat chief cause notices
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