नई दिल्ली। बिहार के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छह आरोपियों को जमानत देने से इनकार करते हुए सीबीआई को तीन महीने में मामले की जांच पूरी करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोपी को हत्या के मामले में आरोप-पत्र न दायर होने के आधारपर जमानत नहीं मांगनी चाहिए। कोर्ट ने इस मामले में तीन अहम आदेश पारित किए।
पहला आदेश में कहा गया है कि सीबीआई तीन महीने के भीतर जांच पूरी करे। दूसरा आदेश है कि सिवान के सेशन जज सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर बताए कि शहाबुद्दीन और तेज प्रताप को समारोह में बुके देने वाले फोटो के वक्त आरोपी मोहम्मद कैफ और मोहम्मद जावेद को क्या भगोड़ा घोषित किया गया था या गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था या कोई और कार्रवाई की गई थी या नहीं। तीसरा आदेश में सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट को दाखिल करने को कहा है।
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