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रिलायंस ने PMका फोटो छापा,जुर्माना 500/-

नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट विज्ञापनों में बिना अनुमति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर इस्तेमाल किए जाने के मामले में मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो सिर्फ 500 रुपये का जुर्माना भरकर बच जाएगी। राष्ट्रीय प्रतीक चिह्नों और नामों के गलत इस्तेमाल को लेकर बने 1950 के कानून के तहत इस मामले में इतने ही जुर्माना के प्रावधान है। आप याद दिला दें कि रिलायंस जियो के विज्ञापन में पीएम की तस्वीर छापे जाने का राजनीतिक दलों ने जमकर विरोध किया था। किसी निजी कंपनी के विज्ञापन में बिना अनुमति के प्रधानमंत्री की तस्वीर छापे जाने को राजनीतिक दलों ने असंवैधानिक बताते हुए विरोध जताया था।

सरकार को नहीं मिली शिकायत

इधर, विज्ञापनों में पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर के इस्तेमाल किए जाने को लेकर सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने एक लिखित जवाब में लोकसभा में बताया, ‘इस बारे में पीएम मोदी के ऑफिस की ओर से कोई अनुमति जारी नहीं की गई।’ जबकि इस पूरे मामले में रिलायंस जियो ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद नीरज शेखर के सवाल के जवाब में राठौड़ ने कहा कि सरकार को इस बात की जानकारी थी कि रिलायंस जियो ने पीएम मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल अपने विज्ञापन में किया है।

संसद में विपक्षी नेताओं के सवालों के जवाब में राठौड़ ने कहा कि उपभोक्ता मामलात, खाद्य एवं सार्वनिजक वितरण मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय प्रतीक चिह्नों और नामों के गलत इस्तेमाल के मामलों की निगरानी की जाती है। मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि कंपनियों द्वारा पीएम मोदी की तस्वीर के गलत इस्तेमाल को लेकर विभाग को अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है। एक अधिकारी ने कहा कि यदि विज्ञापन में किसी भी तरह से कानून का उल्लंघन पाया जाता है तो जरूरी कदम उठाएंगे।



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