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जेटली मानहानि:केजरीवाल पर चलेगा केस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अरुण जेटली मानहानि केस में मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक याचिका खारिज कर दी है। दरअसल केजरीवाल ने इस याचिका में कोर्ट से अरुण जेटली द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी।

बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट भी सीएम केजरीवाल की इस मांग को ठुकरा चुका है। केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा था कि जेटली ने उनके खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मानहानि और हाईकोर्ट में सिविल मानहानि के मुकदमे एक साथ दायर किये है। दोनों मुकदमे की सुनवाई एक साथ नहीं हो सकती। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि सिविल मुकदमे और आपराधिक मुकदमे की सुनवाई एक साथ नहीं हो सकती है।

केजरीवाल की ओर से पेश जेठमलानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को एक राज्य के सीएम के अधिकारों की रक्षा करनी चाहि। ये एक शक्तिशाली वित्त मंत्री और एक छोटे से राज्य के गरीब मुख्यमंत्री के बीच का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि हम यहां सिर्फ तथ्यों और सबूतों पर विचार कर रहे हैं। बहस उसी दायरे में होनी चाहिए।




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Web Title-Jaitley defamation case arvind kejriwal plea dismiss from sc
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Tags: arun jaitley, defamation, case, arvind kejriwal, plea, dismiss, supreme court, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, delhi news in hindi
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