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जेटली ने साफ किया,पार्टियां चंदे में नहीं ले सकती 500,1000के पुराने नोट

नई दिल्ली। राजनीतिक दलों को 500 और 1000 रूपये के पुराने नोटों के रूप में चंदा लेने की छूट की खबरों को खारिज करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि ऎसी कोई रियायत नहीं दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नोटबंदी के बाद राजनीतिक दलों को कोई रियायत नहीं दी गई है और 15 दिसंबर, 2016 से लागू हुए संशोधित टैक्स अधिनियम के तहत भी ऎसी कोई छूट नहीं है। जेटली ने एक बयान में कहा, आईटी एक्ट, 1961 के सेक्शन 13-ए के तहत राजनीतिक दलों को अपने अकाउंट का ऑडिट, खर्च और आय की जानकारी और बैलेंस शीट जमा करानी होती हैं। नोटबंदी के बाद कोई भी राजनीतिक दल 500 और 1000 रूपये के नोटों के रूप में चंदा नहीं ले सकता है। यदि कोई भी राजनीतिक दल ऎसा करता है तो यह कानून का उल्लंघन होगा। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने भी इस पर मामले ट्वीट कर कहा, राजनीतिक दलों को दी जा रही कथित छूट से संबंधित रिपोर्ट्स गलत और भ्रामक हैं। अधिया ने ट्वीट में लिखा कि कराधान संशोधन कानून के तहत राजनीतिक दलों को कोई छूट या विशेषाधिकार हासिल नहीं हैं।

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Web Title-jaitely clarifies, no relaxation to political parties,cannot accept party donations in old currency
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