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संशोधित आईटी रिटर्न्स में गडबड करने पर होगी कडी कार्रवाई

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आईटी रिटर्न्स में बदलाव के प्रावधान का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश को लेकर करदाताओं को आगाह किया है। बोर्ड ने बुधवार को कहा कि इनकम रिविजन वाले फॉर्म्स में बडे बदलाव हुए तो इनकी जांच कर कठोर कार्रवाई की जा सकती है।

बोर्ड का कहना है कि 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा के बाद कुछ करदाता शुरूआती आकलन वर्ष में की घोषणा में बदलाव के लिए इस प्रावधान का दुरूपयोग कर सकते हैं ताकि वो मौजूदा वर्ष की अघोषित आय को पिछली फाइलिंग में दिखा सकें। सीबीडीटी ने एक बयान में कहा,रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने का प्रावधान ऑरिजिनल इनकम रिटर्न में हुई गलतियों या गलतबयानी को सुधारने के लिए किया गया है न कि पूर्व में घोषित आय में बदलाव करने के लिए।
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Web Title-irregularities in amended income tax returns will invite strict action,warns CBDT
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