नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद में दिल्ली की
पटियाला हाउस कोर्ट ने सर्टिफिकेट पेश करने को कहा है। अदालत ने गुरूवार को
कहा कि 15 अक्टूबर को सर्टिफिकेट अदालत में रखी जाए।
कोर्ट ने साक्ष्य अधिनियम के तहत सर्टिफिकेट पेश करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने चुनाव आयोग को सर्टिफिकेट देने को कहा है जो चुनाव के वक्त जमा
कराए गए थे ताकि इलेक्ट्रॉनिक डाटा से उसका मिलान कराया जा सके। इस मामले
की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।
मामले में अर्जी दाखिल कर केंद्रीय कपडा मंत्री स्मृति ईरानी को अदालत
में तलब करने की मांग की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि स्मृति
ईरानी ने चुनाव आयोग के समक्ष दाखिल हलफनामों में अपनी शैक्षणिक योग्यता के
बारे में जानबूझ कर गुमराह करने वाली सूचना दी थी और जनप्रतिनिधित्व कानून
की धारा 125 और आईपीसी के प्रावधानों के तहत यदि कोई उम्मीदवार जानबूझकर
गलत जानकारी देता है तो उसे सजा दी जा सकती है।
लोकसभा की 102 सीटों के लिए मतदान जारी, आठ केंद्रीय मंत्री, पूर्व राज्यपाल, दो पूर्व मुख्यमंत्री मैदान में
पीएम मोदी ने मतदाताओं से भारी संख्या में मतदान कर नया रिकॉर्ड बनाने की अपील की
जयपुर में युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सेल्फी प्रतियोगिता
Daily Horoscope