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‘धर्म के नाम उकसाया’,हत्यारों को दी बेल

मुंबई। महाराष्ट्र के पुणे में हिंदू राष्ट्र सेना के सदस्यों द्वारा कथित हत्या के मामले में गिरफ्तार 21 आरोपियों में से तीन को पिछले हफ्ते बॉम्बे हाईकोर्ट के जज ने यह कहते हुए जमानत दे दी कि धर्म के नाम पर उकसाने पर यह हत्या की गई थी। हिंदू राष्ट्र सेना के सदस्यों ने साल 2014 में मोहसिन शेख (28) नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी थी।

2 जून 2014 को मोहसिन जब मस्जिद से नमाज अदा करने के बाद अपने दोस्त के साथ घर की तरफ जा रहे थे, तब भीड़ ने शिवाजी और शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे पर मोहसिन के लिखे गए फेसबुक पोस्ट को लेकर उन पर कथित तौर पर हमला कर दिया। मोहसिन को हॉकी स्टिक, बैट और पत्थरों से पीटा गया, जबकि उनका दोस्त अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहा। इस मामले में हिंदू राष्ट्र सेना के 21 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। पिछले गुरुवार को हत्या के तीन आरोपी विजय राजेंद्र गंभीर, गणेश उर्फ रंजीत शंकर यादव और अजित दिलीप लागले को जमानत दे दी गई। जस्टिस मृदुला भटकर ने अपने आदेश में कहा, ‘आरोपीकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वह दूसरे धर्म से ताल्लुक रखता था। मैं इस तथ्य को आरोपी के पक्ष में देखती हूं। इसके अलावा, आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और धर्म के नाम पर उकसाने पर उन्होंने हत्या कर दी।’ जज ने यह भी कहा कि आरोपी की किसी तरह की मोहसिन से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी।

[@ नारद के बाद कबूतर अखबार हुए, और आज न्यू मीडिया]

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Web Title-Incited at the name of religion, saying the judge gave the killers of Muslim,s baill
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