नवांशहर। जिला शहीद भगत सिंह नगर के एडिशनल सेशन जज मनीश सिंगल की अदालत ने 2011 में प्रापर्टी कारोबारी की हत्या करने के आरोपी दो युवकों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपियों पर दस दस हजार का जुर्माना अदा करने के भी निर्देश दिए। आपको बता दें कि 3 जून 2011 को सुधा माजरा गांव के दीदार सिंह ने मामला दर्ज कराया था कि उसका भाई 62 वर्षीय मोहन सिंह प्रापर्टी खरीदने और बेचने का काम करता था। जिसकी लेनदेन को लेकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में जांच करते हुए बलाचैर के सियाणा निवासी रणजीत सिंह उर्फ राणा और गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक के तुलिया गांव निवासी बलदेव सिंह को गिरफ्तार कर लिया था।
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