धर्मशाला। जेएमआइसी फस्ट क्लास की अदालत ने ड्यूटी के दौरान डरा-धमका कर एक व्यक्ति की जेब से पैसे निकालने के मामले में दो दोषी होमगार्ड को एक साल व छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दोषियों को 5 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा। सहायक जिला न्यायवादी शिखा राणा के मुताबिक 4 जून 2010 को सुबह 5 बजे दुनी चंद पुत्र जोगू राम गांव छोईल थाना भुंतर कुल्लू ने आकर पुलिस को शिकायत की कि रात के समय दो वर्दी पहने गश्त पर होमगार्ड थे और उन्होंने बस अड्डा धर्मशाला में जब मैं सोया हुआ था तो उठाया और पेट्रोल पंप गांधी चौक की ओर ले आए। [@ ताजमहल में धक-धक गर्ल को देख लोगों ने बजाईं सीटियां, SEE PIC]
जहां दोनों ने डरा धमका कर उसकी जेब से पैसे निकाल लिए। वहीं जब ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवानों को थाना बुलाया गया तो शिकायतकर्ता होमगार्ड रविंद्र कुमार को पहचान लिया जबकि दूसरा होमगार्ड राज कुमार गश्त के बाद अपने घर सराह चला गया था को भी बाद में थाना बुलाया गया तो उसे भी शिकायतकर्ता ने पहचान लिया। वहीं दोनों ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया और बताया कि उन्होंने शिकायतकर्ता के 595 रुपये जेब से निकाले थेए जो आपस में बांट लिए हैं। वहीं दोनों ही आरोपी होमगार्ड ने शिकायतकर्ता को पुन: निकाले पैसे वापस लौटा दिए। जिसके बाद एसआइ नैन सिंह ने मामले की जांच की और न्यायालय में पेश किया।
सहायक जिला न्यायवादी शिखा राणा के मुताबिक न्यायालय में इस मामले से जुड़े कुल 9 गवाह पेश हुए और उसके बाद दोष सिद्ध होने पर अदालत ने दोषी दोनों होमगार्ड जवानों को एक साल व 6 माह के कारावास की सजा सुनाने के साथ-साथ 5 हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई।
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